तेजाब की खुली बिक्री पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन जारी की थी। अब सभी राज्यों को चार महीने में यानी 31 मार्च तक उसी के आधार पर नियम बनाने होंगे। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि तेजाब पीडि़तों का मुफ्त इलाज और प्लास्टिक सर्जरी का खर्च राज्य सरकार को ही उठाना होगा। इसके अलावा एसिड अटैक के मामलों की जांच एसडीएम को करनी होगी कि तेजाब किसने और क्यों बेचा था। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब पीडि़तों के लिए हरियाणा सरकार की योजना को आदर्श माना है। हरियाणा सरकार तेजाब पीडि़तों के इलाज और प्लास्टिक सर्जरी का पूरा खर्च उठाती है। अभी तक बिहार, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी ने ही तेजाब बिक्री की गाइड लाइन तैयार की हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सार:-
- 18 साल के कम उम्र के व्यक्ति को तेजाब नहीं बेचा जाएगा
- खरीदार को पता व आईडी देना होगा
- एसिड अटैक गैर जमानती जुर्म होगा
- पीडि़त को राज्य सरकार 3 लाख रु. का मुआवजा देगी
- एक लाख रुपए हमले के 15 दिन के भीतर अदा करने होंगे
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